Monday, 15 September 2025

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शहरी सेवा शिविरों में बड़ी राहत, बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज छूट


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शहरी सेवा शिविरों में बड़ी राहत, बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज छूट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों में आमजन को व्यापक राहत दी जाएगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर कई महत्वपूर्ण छूट और सरलीकरण के प्रावधान किए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु 10 वर्ष और लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर बकाया लीज राशि में 60% की छूट मिलेगी।

आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में भी राहत दी गई है—

  • 250 वर्ग मीटर तक 75% छूट

  • 250 से 500 वर्ग मीटर तक 50% छूट

  • 500 से 1000 वर्ग मीटर तक 25% छूट 

कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों, जिनके ले-आउट स्वीकृत हो चुके हैं, में शेष भूखंडों के पट्टे जारी करते समय ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे गए भूखंडों में अंतिम क्रेता को पट्टा जारी करते समय शास्ती पूरी तरह माफ की जाएगी। वहीं, आवासीय प्रीमियम दरों में 100 वर्ग मीटर तक 25% और 100 से 200 वर्ग मीटर तक 15% छूट दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान जैसे कार्यों में भी सरलीकरण किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और भवन मानचित्र शुल्क में छूट दी जाएगी। 500 वर्ग मीटर तक जी+1 भवन निर्माण की अनुमोदन फीस में 50% छूट मिलेगी।

नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में—200 वर्ग मीटर तक 50% छूट और 200 से 500 वर्ग मीटर तक 40% छूट दी जाएगी।

सरकार ने निकाय रिकॉर्ड में नामांतरण, मौका निरीक्षण और खांचा भूमि आवंटन में भी विशेष छूट व सरलीकरण किया है, ताकि आमजन को तेज और सरल सेवाएं मिल सकें।

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