राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। जहां राज्य सरकार अभी इन चुनावों की अधिसूचना और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। आयोग ने इन चुनावों के लिए प्रत्याशियों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्न जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही शहरी निकायों की मतदाता सूची को 1 अगस्त 2025 को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की गई है।
भारतीय संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों के तहत यह प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में हर पांच वर्षों में चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाने चाहिए। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन चुनावों को टालना कानूनन असंवैधानिक माना जाता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जिसे वैधानिक दर्जा प्राप्त है।
सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर आंतरिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह के बाद यह कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है।