राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने पर राज्य सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है।
जस्टिस अनूप ढंढ की एकलपीठ ने छात्र जय राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिका में कहा गया कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार अकादमिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराना आवश्यक है, लेकिन सरकार लगातार इसका उल्लंघन कर रही है।
अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार न तो हाईकोर्ट की लॉर्जर बेंच के फैसले का पालन कर रही है और न ही लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का। कोर्ट के पूछने पर यह भी बताया गया कि वर्ष 2023-24 में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू करने के कारण चुनाव नहीं कराने की बात कही थी, लेकिन वर्ष 2024-25 और 2025-26 में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।