Friday, 05 September 2025

वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में 4 वकीलों को 7-7 साल और एक को 3 साल कैद की सजा


वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में 4 वकीलों को 7-7 साल और एक को 3 साल कैद की सजा

इंदौर। न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले 5 वकीलों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2009 की है, जब पत्रकार राजेश पाटीदार पर हमला किया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद चार आरोपियों को 7-7 साल और एक आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पत्रकार पर हमले की योजना सुनियोजित थी और आरोपी वकीलों ने पत्रकार को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना से पूरे पत्रकार समाज में आक्रोश फैल गया था। मामले में लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया।

पीड़ित पत्रकार संगठनों और भारतीय मीडिया परिषद ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है तथा पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगेगा। पत्रकार संगठनों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को मजबूती देगा।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और पत्रकारों पर हमले लोकतंत्र के खिलाफ अपराध हैं। अदालत ने माना कि आरोपी वकीलों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे और उन्हें कड़ी सजा मिलना आवश्यक था ताकि समाज में सशक्त संदेश जाए।

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