जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 में शामिल रहे और अब ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने रामगोपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इन अभ्यर्थियों को SI भर्ती-2025 में शामिल किया जाए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।
आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है।
अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 तय की गई है।
परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 5 अप्रैल 2026 है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने दलील दी कि कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2021 की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में आयु-सीमा में विशेष छूट देने पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
लेकिन 2025 की भर्ती विज्ञप्ति में इस आश्वासन को शामिल नहीं किया गया और केवल 3 साल की सामान्य आयु छूट दी गई। इसके बावजूद कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए। इस पर अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता भर्ती-2025 में फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही RPSC और सरकार से जवाब तलब किया गया है।
SI के पदों पर अंतिम भर्ती 2021 में आयोजित हुई थी। उसके बाद अब 2025 में नई भर्ती निकाली गई है। नियमों के मुताबिक सामान्य आयु में केवल तीन साल की छूट मिलती है, लेकिन कई अभ्यर्थी इस दायरे से बाहर हो गए। सरकार ने इन्हें विशेष छूट देने का आश्वासन दिया था, जिसे विज्ञापन में लागू नहीं किया गया। अब हाईकोर्ट के आदेश से इन अभ्यर्थियों को एक और अवसर मिल सकेगा।