Wednesday, 27 August 2025

फर्जी मार्कशीट मामले में भाजपा के चूरू विधायक हरलाल सहारण को झटका, हाईकोर्ट ने मुकदमा वापसी की याचिका खारिज की


फर्जी मार्कशीट मामले में भाजपा के चूरू विधायक हरलाल सहारण को झटका, हाईकोर्ट ने मुकदमा वापसी की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने से इनकार कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुकदमा वापसी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह आवेदन सद्भावना से प्रेरित न होकर कानूनी प्रक्रिया को दबाने की मंशा से प्रतीत होता है।

मामला: जिला परिषद चुनाव में फर्जी 10 वीं मार्कशीट

महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2019 में चूरू कोतवाली में सहारण के खिलाफ फर्जी 10वीं अंकतालिका लगाने का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि सहारण ने वर्ष 2015 में जिला परिषद चुनाव (वार्ड 16) के नामांकन पत्र के साथ फर्जी 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंकतालिका प्रस्तुत की थी। पुलिस ने जांच के बाद उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट पेश की, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोप तय किए।

सरकार की कोशिश और कोर्ट का रुख

राज्य सरकार ने विधायक के वर्तमान पद को देखते हुए मामला वापस लेने का निर्णय लिया और हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। लेकिन खंडपीठ ने सरकार के सभी तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि केवल विधानसभा चुनाव जीत जाना किसी व्यक्ति की अच्छी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबित आपराधिक मामले को राजनीतिक आधार पर खत्म करना कानून की प्रक्रिया के विपरीत है।

मुकदमा जारी रहेगा

इस फैसले के बाद विधायक सहारण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा सरदारशहर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जारी रहेगा। हालांकि, सहारण की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन पिटिशन अभी भी लंबित है, जिसके जरिए वे बचाव की कोशिश कर सकते हैं।

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