Tuesday, 26 August 2025

राजस्थान में आवारा कुत्तों पर नई गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी निर्देश


राजस्थान में आवारा कुत्तों पर नई गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी निर्देश

जयपुर। राजस्थान में अब आवारा कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी करने की प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइन लागू होगी। स्वायत्त शासन विभाग (UDH) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 13 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है। सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों के भीतर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

छोटे पिल्लों और मादा श्वान को राहत

गाइडलाइन के अनुसार 6 महीने से कम उम्र के पिल्लों को नसबंदी के लिए नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अलावा, जिन मादा कुत्तों के साथ छोटे पिल्ले होंगे, उन्हें भी पकड़ने से रोक दिया गया है। विभाग का मानना है कि इससे पशु कल्याण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन कायम होगा।

अधिकारियों पर सख्ती

UDH के शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करना सभी नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समुदाय की भागीदारी पर जोर

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वार्ड स्तर पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके। इसके लिए स्टरलाइजेशन की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

हाल ही की घटना से सबक

गौरतलब है कि पिछले दिनों भीलवाड़ा में आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता बरतने के मामले में छह कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। इस घटना ने पशु संरक्षण और मानवीय दृष्टिकोण से बेहतर व्यवस्था की जरूरत को उजागर किया था।

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