सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल FASTag पास लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 3,000 रुपए रखी गई है और यह एक साल के लिए वैध होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की औसत लागत करीब 15 रुपए आएगी और टोल प्लाजा पर भीड़ भी कम होगी। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं।
मान्य: NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) द्वारा संचालित नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे।
उदाहरण: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे।
मान्य नहीं: स्टेट हाईवे और प्राइवेट एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे।
केवल प्राइवेट, नॉन-कॉमर्शियल वाहन (कार, जीप, वैन)।
ट्रक, बस, टैक्सी जैसे कॉमर्शियल वाहन इस पास का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
एनुअल पास खरीदना पूरी तरह ऑनलाइन है। इसे एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं:
राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप
NHAI की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.nhai.gov.in)
स्टेप 1: ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप डाउनलोड करें या NHAI/MoRTH वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर व FASTag ID दर्ज करें।
स्टेप 3: पात्रता जांचें (FASTag एक्टिव हो और ब्लैकलिस्टेड न हो)।
स्टेप 4: UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ₹3,000 का भुगतान करें।
स्टेप 5: भुगतान के 2 घंटे के भीतर पास एक्टिवेट हो जाएगा और SMS कन्फर्मेशन मिलेगा।
सवाल 1: FASTag तो पहले से है, नया पास क्यों?
👉 मौजूदा FASTag से हर बार पैसे कटते हैं। एनुअल पास लेने पर सालभर 200 टोल क्रॉस सिर्फ ₹3,000 में हो जाएंगे।
सवाल 2: क्या पास लेना अनिवार्य है?
👉 नहीं। यह वैकल्पिक है। चाहे तो मौजूदा FASTag से ही भुगतान करते रहें।
सवाल 3: कहां वैध होगा?
👉 केवल NHAI और MoRTH द्वारा संचालित नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर।
नहीं चलेगा: स्टेट हाईवे और प्राइवेट एक्सप्रेसवे।
सवाल 4: किन वाहनों के लिए मान्य है?
👉 केवल प्राइवेट, नॉन-कॉमर्शियल व्हीकल्स (कार, जीप, वैन)। कॉमर्शियल वाहन (ट्रक, बस, टैक्सी) मान्य नहीं।
सवाल 5: नया FASTag खरीदना होगा?
👉 नहीं। पास आपके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिव होगा, बशर्ते वह एक्टिव और VRN से लिंक हो।
सवाल 6: दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं?
👉 नहीं। यह नॉन-ट्रांसफरेबल है। केवल उसी गाड़ी के लिए मान्य होगा जिसके नंबर से लिंक है।
सवाल 7: एक टोल क्रॉसिंग कैसे गिनी जाएगी?
👉 ओपन सिस्टम: एक बार पार करना = एक क्रॉसिंग।
👉 क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम: एक एंट्री + एक एग्जिट = एक क्रॉसिंग।