



जयपुर। सेना दिवस की तैयारियों और फ्लाई-पास्ट (विमान परेड) अभ्यास के दौरान आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने शहर में 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस के अनुसार, अभ्यास के दौरान विमानों की कम ऊंचाई पर उड़ान के कारण पतंग और मांझे से दुर्घटना की आशंका रहती है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, कुछ तिथियों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ दिनों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। सेना दिवस यानी 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में किसी भी प्रकार की पतंगबाजी की अनुमति नहीं होगी।
एसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार ने बताया कि सेना दिवस के दौरान महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग और जगतपुरा क्षेत्र में फ्लाई-पास्ट अभ्यास किया जाएगा, जहां विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। अभ्यास के समय बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना रहती है, ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए परेड स्थल के 5 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में अस्थायी रूप से पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।
पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सेना दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें, निर्धारित अवधि में पतंग न उड़ाएं और जारी आदेशों का पूरी तरह पालन करें, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके।