Wednesday, 24 December 2025

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025 जारी, प्रदेश को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की नई पहल


राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025 जारी, प्रदेश को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की नई पहल

मण्डावा। राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025 जारी की है। नीति जारी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भू-भाग, ऐतिहासिक किले–महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। यह नई नीति प्रदेश को एक सशक्त फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी। नीति में आकर्षक सब्सिडी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे यह अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए अधिक अनुकूल सिद्ध होगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केवल वित्तीय प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाकर नीति के सुगम क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि शूटिंग परमिशन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो, ताकि निर्माता–निर्देशक बिना किसी बाधा के राजस्थान में फिल्मांकन कर सकें।

फिल्म व्यय पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी

नई नीति के तहत राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म के लिए ₹3 करोड़, वेब सीरीज के लिए ₹2 करोड़, टीवी सीरियल के लिए ₹1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री के लिए ₹2 करोड़ निर्धारित की गई है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम व्यय सीमा फीचर फिल्म हेतु ₹2 करोड़ तथा वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ तय की गई है।

स्क्रीन-टाइम और शूटिंग दिनों के आधार पर अतिरिक्त लाभ

नीति में लोकेशन स्क्रीन-टाइम आधारित प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। यदि किसी फिल्म में राजस्थान की लोकेशन्स को 5–15 प्रतिशत स्क्रीन-टाइम मिलता है तो 10 प्रतिशत, 16–30 प्रतिशत पर 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से अधिक स्क्रीन-टाइम देने पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, यदि फीचर फिल्म के कम से कम 50 प्रतिशत शूटिंग-दिवस राजस्थान में पूरे किए जाते हैं तो अधिकतम 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। पूरी फिल्म राजस्थान में शूट करने पर निर्धारित सीमा के भीतर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।

राजकीय लोकेशन्स पर शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति

राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थलों की अनुमति शुल्क/फीस (अधिकतम पांच दिन तक) की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही, राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम ₹1 करोड़ और भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम ₹50 लाख का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

छात्रवृत्ति योजना से राजस्थान के छात्रों को लाभ

नीति में शिक्षा और प्रशिक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन/प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर वर्ष 10 चयनित छात्रों को अधिकतम ₹50,000 तक की 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस सहायता और ₹5,000 प्रतिमाह तक 100 प्रतिशत स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

नया ऑनलाइन पोर्टल और फिल्म डायरेक्टरी

पर्यटन विभाग राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत फिल्म डायरेक्टरी तैयार करेगा। इसके साथ एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माता–निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर तक की जानकारी उपलब्ध होगी। यह पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा।

थिएटर रिलीज और श्रेय देना अनिवार्य

नीति के अनुसार, थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को कम से कम 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी सब्सिडी प्राप्त फिल्मों में राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को अनिवार्य रूप से श्रेय देना होगा।

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