बेंगलुरु की सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने रेवन्ना पर ₹ 11.50 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से ₹ 11.25 लाख राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
यह फैसला शुक्रवार को कोर्ट द्वारा रेवन्ना को दोषी ठहराए जाने के बाद आया। सुनवाई के दौरान रेवन्ना ने खुद को निर्दोष बताते हुए कम सजा देने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए अधिकतम सजा दी।
रेवन्ना पर यह मुकदमा 2023 में दर्ज एक FIR के आधार पर चला, जो उनके परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 वर्षीय महिला नौकरानी ने दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने 2021 से कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए, और किसी से घटना का जिक्र करने पर वीडियो लीक करने की धमकी दी थी।
18 जुलाई को केस की अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसमें रेवन्ना के खिलाफ रेप, आपराधिक धमकी, ताक-झांक और अश्लील वीडियो लीक करने जैसे गंभीर आरोप साबित हुए। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के चार मुकदमे दर्ज हैं, और यह पहला केस है जिसमें उसे दोषी करार दिया गया है।