Thursday, 17 July 2025

एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी, मीडिया पर रोक की मांग पर अदालत ने कहा- यह जनहित का है मामला,अगली सुनवाई मंगलवार को


एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी, मीडिया पर रोक की मांग पर अदालत ने कहा- यह जनहित का है मामला,अगली सुनवाई मंगलवार को

जयपुर — राजस्थान में चल रही सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 से जुड़े विवाद पर गुरुवार को फिर राजस्थान हाईकोर्ट में कैमरा प्रोसिडिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत में राज्य सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि चूंकि इस मामले में सुनवाई कैमरे के माध्यम से हो रही है, इसके बावजूद मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही हैं, इसलिए मीडिया कवरेज पर रोक लगाई जाए।

इस पर अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि, “यह जनहित से जुड़ा मामला है, मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।"

गुरुवार की सुनवाई के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैजल बैग ने अदालत के समक्ष बहस की और आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी।

अदालत ने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र छपवाने का कार्य किससे करवाया जाता है — सरकारी प्रेस से या निजी प्रेस से? इस पर आरपीएससी के वकील ने बताया कि पेपर निजी प्रेस से ही छपवाया जाता है, लेकिन प्रेस "रेप्यूटेड और विश्वसनीय" होती है।

गौरतलब है कि इस भर्ती में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।

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