नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को जालूपुरा स्थित सरकारी आवास B-7 MLA क्वार्टर्स को खाली करने का आदेश दिया है। यह आदेश संपदा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) की ओर से जारी किया है। बताया गया है कि यह आवास अब अनाधिकृत निवास की श्रेणी में आ गया है क्योंकि बेनीवाल अब विधायक नहीं रहे और यह आवास विधायक कोटे में आता है।
उल्लेखनीय है कि हनुमान बेनीवाल लंबे समय से इस सरकारी आवास में रह रहे थे। उन्हें आवास खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास खाली नहीं किया। इसके चलते यह अब अनधिकृत कब्जा माना गया है। बुधवार को ही नगर निगम ने इस आवास की बिजली भी काट दी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।
संपत्ति रिकॉर्ड के अनुसार, यह आवास पहले ज्योति नगर विधायक आवास के रूप में पुखराज गर्ग के नाम पर भी आरक्षित था, और उन्हें भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिनियम 1965 की धारा 4 के उप खंड (1) के तहत की गई है।
नोटिस के बावजूद जब आवास खाली नहीं किया गया, तब बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं, जो प्रशासन की सख्ती को दर्शाते हैं।