नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से एडीजे भर्ती-2020 मामले में अदालती आदेशों की पालना नहीं करने को लेकर जवाब तलब किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने अंकुर श्रीवास्तव व नरेंद्र मोहन सहित अन्य अभ्यर्थियों की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
प्रार्थियों ने अदालत को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि वह एडीजे भर्ती-2020 के लिखित परीक्षा विवाद में विशेष बेंच गठित कर सुनवाई करे। इसके बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 14 फरवरी 2024 को निर्णय देते हुए निर्देश दिया था कि प्रख्यात विधिवेत्ताओं और प्रोफेसरों की एक समिति बनाकर 20 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा कराई जाए।
समिति को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह उत्तर की लंबाई, उत्तर लिखने के लिए दिए गए समय और पूर्व में दिए गए अंकों की तुलना कर निष्कर्ष निकाले। उसके आधार पर यह तय किया जाना था कि परिणाम में संशोधन किया जाए, बोनस अंक दिए जाएं या सभी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच हो।
लेकिन हाई कोर्ट प्रशासन ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं की। इस गंभीर लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय प्रशासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि एडीजे भर्ती-2020 के तहत वकील कोटे में 85 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें केवल चार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसी तरह 2024 की भर्ती प्रक्रिया में भी केवल एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में व्यापक असंतोष है।