Friday, 25 April 2025

ईडी हिरासत में रहेंगे पूर्व मंत्री डॉ.महेश जोशी, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज


ईडी हिरासत में रहेंगे पूर्व मंत्री डॉ.महेश जोशी, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कोर्ट में गिरफ्तारी से छूट (इंटरिम बेल) की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें आगामी पूछताछ के लिए ईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं।

हालांकि अदालत ने पूर्व मंत्री डॉ.जोशी को घर का खाना और समय पर दवा लेने की अनुमति दी है। इसके अलावा अगर उनकी पत्नी की तबीयत गंभीर होती है, तो उन्हें एक घंटे के लिए मिलने की अनुमति भी अदालत ने ऑन रिकॉर्ड दी है।

ईडी का पक्ष: ईडी के मुताबिक, जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर संदिग्ध परिस्थितियों में आवंटित हुए। इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का उपयोग किया गया। जोशी पर आरोप है कि वे इस पूरे नेटवर्क से जुड़े रहे और अनियमितताओं की जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।

पूर्व मंत्री डॉ.महेश जोशी का जवाब: पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि “मुझे एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, वे झूठे और भ्रामक हैं। मैं जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूं।”

राजनीतिक पृष्ठभूमि में हलचल: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी को केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

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