Friday, 10 January 2025

भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत


भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और भाजपा कार्यकर्ता महावीर सुमन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कोटा एससी/एसटी कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें वन विभाग के अफसर को थप्पड़ मारने के मामले में दोनों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

राजावत और सुमन पर वन विभाग के एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप था। एससी/एसटी कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।

राजावत के अधिवक्ता दीपक चौहान ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने दलील दी कि:

ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों की कमी: अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं थे।

सजा विधि सम्मत नहीं: ट्रायल कोर्ट का निर्णय तथ्यों और साक्ष्यों के अभाव में लिया गया।

सरकार की ओर से इस अपील का विरोध किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि वर्तमान स्टेज पर सजा को सस्पेंड करना उचित नहीं होगा।

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रकरण में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुएअपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुएहाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया

इस अंतरिम राहत से राजावत और सुमन को फिलहाल जेल जाने से बचने का मौका मिला है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

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