



निवाई, पीपलू, देवली, उनियारा और दूनी में 9 सितंबर को वोटिंग, टोंक नगर परिषद, मालपुरा, टोडारायसिंह, डिग्गी और लांबाहरिसिंह में 11 सितंबर को मतदान
टोंक। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही टोंक जिले के सभी संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जिले के नगरीय निकायों में मतदान दो चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में पांच नगरपालिकाओं में 9 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में टोंक नगर परिषद सहित अन्य चार नगरपालिकाओं में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे।
सदस्य पद के चुनाव के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितंबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा।
दोनों चरणों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मतगणना 14 सितंबर को की जाएगी और उसी दिन पार्षद पदों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे।
पहले चरण में टोंक जिले की निम्न नगरपालिकाओं में मतदान होगा—
निवाई
पीपलू
देवली
उनियारा
दूनी
इन सभी निकायों में 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा।
दूसरे चरण में—
नगर परिषद टोंक
मालपुरा नगरपालिका
टोडारायसिंह नगरपालिका
डिग्गी नगरपालिका
लांबाहरिसिंह नगरपालिका
में 11 सितंबर को मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निकाय अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी।
अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और उम्मीदवार 18 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन भी 18 सितंबर को किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
नगर निकायों में उपाध्यक्ष पद का चुनाव 22 सितंबर को कराया जाएगा। इस तरह पार्षदों के चुनाव के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी होगी।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एडीएम बीसलपुर भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। प्रशासन अब चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना, चुनावी गतिविधियों की निगरानी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निकाय क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था करेगा।