Sunday, 16 August 2026

पंचायतीराज चुनाव की आरक्षण लॉटरी एक महीने टली, अब 17-18 सितंबर को तय होंगी आरक्षित सीटें


पंचायतीराज चुनाव की आरक्षण लॉटरी एक महीने टली, अब 17-18 सितंबर को तय होंगी आरक्षित सीटें

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जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों की लॉटरी 17 सितंबर को, सरपंच और वार्ड पंचों का आरक्षण 18 सितंबर को होगा

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण लॉटरी की तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण लॉटरी को करीब एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

अब जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर पूरी की जाएगी।इससे पहले आरक्षण लॉटरी के लिए 17 और 18 अगस्त की तारीख प्रस्तावित थी।

संभावित उम्मीदवारों को करना होगा और इंतजार

आरक्षण लॉटरी टलने के बाद पंचायतीराज चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अब एक महीने और इंतजार करना होगा। लॉटरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कौन-सा पद या वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। ऐसे में टिकट दावेदारी और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।

इस वजह से आगे बढ़ाई गई लॉटरी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार 15 नवंबर 2026 तक नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं।

पहले निकाय, फिर पंचायतीराज चुनाव की संभावना

विभाग के अनुसार, हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में नगरीय निकायों के चुनाव पहले चरण में और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव दूसरे चरण में कराए जाने की संभावना का उल्लेख किया गया है। इसी संभावित चुनावी क्रम को ध्यान में रखते हुए पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी को अगस्त से आगे बढ़ाकर सितंबर में करने का निर्णय लिया गया है।

17 सितंबर को जिला स्तर पर लॉटरी

नई समय-सारिणी के अनुसार 17 सितंबर को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। इसके अगले दिन 18 सितंबर को उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंचों की आरक्षण लॉटरी होगी।आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनावों की स्थानीय राजनीतिक तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी और संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी तेज कर पाएंगे।

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