Wednesday, 05 August 2026

एसडीएम थप्पड़कांड में नरेश मीणा की जमानत रद्द, गुरुवार को नगरफोर्ट थाने में करेंगे सरेंडर


एसडीएम थप्पड़कांड में नरेश मीणा की जमानत रद्द, गुरुवार को नगरफोर्ट थाने में करेंगे सरेंडर

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झालावाड़ प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी को माना गया जमानत शर्तों का उल्लंघन, पुलिस ने चल-अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू किया

टोंक। देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को फिर जेल जाना पड़ेगा। अदालत द्वारा उनकी सशर्त जमानत रद्द किए जाने के बाद वे गुरुवार को नगरफोर्ट पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करेंगे।

समर्थकों की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नरेश मीणा सुबह करीब 9 बजे जयपुर से रवाना होंगे और लगभग 11 बजे नगरफोर्ट पहुंचकर थाने में सरेंडर करेंगे। इसके बाद पुलिस उन्हें संबंधित अदालत में पेश करेगी।

हाईकोर्ट से मिली थी सशर्त जमानत

नरेश मीणा को एसडीएम थप्पड़कांड से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। बाद में झालावाड़ में हुए एक प्रदर्शन के दौरान उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई।

पुलिस ने इसे हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों का उल्लंघन बताते हुए एससी-एसटी कोर्ट में जमानत निरस्त करने की अर्जी पेश की थी। अदालत ने पुलिस की अर्जी स्वीकार करते हुए नरेश मीणा की जमानत रद्द कर दी।

सरेंडर के बाद अदालत में होगी पेशी

अदालत के आदेश के बाद नरेश मीणा को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए दोबारा आत्मसमर्पण करना होगा। नगरफोर्ट थाने में सरेंडर के बाद पुलिस आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।

आगे उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने अथवा अन्य किसी कानूनी राहत पर निर्णय अदालत करेगी।

संपत्ति का रिकॉर्ड जुटा रही पुलिस

कोर्ट के निर्देश पर पुलिस नरेश मीणा की चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी एकत्र कर रही है। नगरफोर्ट थाना पुलिस ने इस संबंध में बारां जिले की ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के प्रशासन से रिकॉर्ड मांगा है।

पुलिस की ओर से 20 जून को ग्राम पंचायत के सरपंच beziehungsweise प्रशासक को भेजे गए पत्र में कहा गया कि टोंक कोर्ट ने नरेश मीणा की चल-अचल संपत्तियों की जानकारी मांगी है। इसी आधार पर पंचायत से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

संपत्ति संबंधी जानकारी कोर्ट में होगी पेश

पत्र में नरेश मीणा का पता नयागांव उर्फ नानवता, थाना मोठपुर, जिला बारां बताया गया है। पुलिस पंचायत से प्राप्त भूमि, मकान और अन्य संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड संकलित कर कोर्ट में पेश करेगी।

संपत्ति का विवरण जुटाना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे किसी संपत्ति की जब्ती या कुर्की स्वतः तय नहीं होती। इस संबंध में आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी।

आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया से

एसडीएम थप्पड़कांड और अन्य संबंधित मामलों में नरेश मीणा पर लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के बाद होगी। जमानत रद्द होना दोषसिद्धि नहीं है, बल्कि आरोपी की रिहाई से जुड़ी शर्तों और न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित आदेश है।

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