Friday, 17 October 2025

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल निलंबित, ACB ने 1 लाख रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार


एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल निलंबित, ACB ने 1 लाख रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष अग्रवाल को रिश्वत मामले में निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिफारिश के बाद निलंबन आदेश जारी किए।

निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अग्रवाल का मुख्यालय जोधपुर स्थित एस.एन. मेडिकल कॉलेज रहेगा। आदेशों में उन्हें सीनियर प्रोफेसर (न्यूरोसर्जरी विभाग) और अतिरिक्त प्रिंसिपल दोनों पदों से निलंबित किया है।

ACB ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 10 अक्टूबर को डॉ. मनीष अग्रवाल को उनके घर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
डॉ. अग्रवाल पर आरोप था कि वे विभागीय कार्य या अनुशंसा के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद ACB ने मेडिकल एजुकेशन विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर अब यह कार्रवाई की गई है।

निलंबन की सिफारिश के बाद राज्यपाल की अनुमति से आदेश जारी

ACB की गिरफ्तारी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले की रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजते हुए निलंबन की सिफारिश की थी। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा, जहां से राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के बाद शुक्रवार को आदेश जारी किए गए।आदेशों के अनुसार, डॉ. अग्रवाल को 10 अक्टूबर (गिरफ्तारी की तारीख) से निलंबित माना जाएगा।

इस कार्रवाई को सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त नीति अपनाने का संकेत माना जा रहा है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों में रिश्वतखोरी या नैतिक आचरण का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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