जयपुर। राजस्थान में चर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत और झटका, दोनों साथ देखने को मिले। कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका सहित 23 आरोपियों को जमानत दे दी, वहीं 30 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। 19 अगस्त को सभी 53 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।सोमवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 23 को राहत दी जबकि 30 को जेल में ही रहने का आदेश दिया।
मिली जमानत: हाईकोर्ट ने ट्रेनी SI संतोष, इंदूबाला, विमला, मोनिका, मनीषा सिहाग, वर्षा, डमी इंद्रा, छम्मी बाई, हैंडलर सुनील कुमार बेनीवाल, लोकेश शर्मा, अरुण शर्मा, कमलेश ढाका को भी जमानत दी।
ब्लूटूथ से नकल करने वाले जयराज सिंह, फोटोकॉपी मशीन संचालक महेंद्र कुमार सहित राजेंद्र कुमार यादव, श्यामप्रताप सिंह, शैतानाराम, अरुण कुमार प्रजापत, महेंद्र कुमार, दीपक राहड़, बुद्धिसागर उपाध्याय और ट्रेनी SI चंचल के पिता श्रवणराम को भी जमानत मिली है।
नहीं मिली जमानत:सरगना तुलछाराम कालेर, भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण, अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह, पौरव कालेर को हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी।
ट्रेनी SI नरपतलाल विश्नोई, भागीरथ विश्नोई, मदनलाल, हैंडलर ओमप्रकाश ढाका, विजेंद्र कुमार जोशी, आदित्य उपाध्याय,डमी रामखिलाड़ी मीणा, आरएएस डमी हनुमाना राम, पेपर सॉल्वर नरेशदान चारण, जयपुर स्कूल संचालक राजेश खंडेलवाल और जोधपुर स्कूल का संचालक सोमेश गोदारा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
कालेर गैंग के सदस्य हर्षवर्धन कुमार मीणा और गमाराम उर्फ धमाराम को भी जमानत नहीं मिली।रिंकू कुमार शर्मा, संदीप कुमार लाटा, वीरेंद्र मीणा, रमेश कुमार विश्नोई, स्वरूपचंद मीणा, कुंदन कुमार पंड्या, रामनिवास विश्नोई, पुरुषोत्तम दाधीच, श्रवणकुमार गोदारा, अशोक सिंह नाथावत, विक्रमजीत विश्नोई, राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।