Monday, 01 September 2025

राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू: कांग्रेस विधायक करेंगे हंगामा, सात विधेयक होंगे पेश, धर्म-संपरिवर्तन विधेयक संशोधन सहित तीन नए प्रस्ताव


राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू: कांग्रेस विधायक करेंगे हंगामा, सात विधेयक होंगे पेश, धर्म-संपरिवर्तन विधेयक संशोधन सहित तीन नए प्रस्ताव

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन कांग्रेस विधानसभा में हंगामा करने की कोशिश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस मेंबहिष्कार किया था। इसी के चलते यह माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक हंगामा करेंगे।

वहीं दूसरी और इस सत्र में कुल सात विधेयक सदन के पटल पर आएंगे। इनमें से तीन विधेयक पहले से प्रवर समिति के पास लंबित हैं, जबकि तीन नए विधेयक हाल ही कैबिनेट से मंजूर होकर आए हैं। इसके अलावा, पिछले सत्र में पेश किए गए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को वापस लेकर संशोधित रूप में नए सिरे से सदन में रखा जाएगा।

प्रवर समिति के पास लंबित तीन विधेयक

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025:कोचिंग सेंटरों के पंजीयन और नियमन के लिए न्यूनतम मानक तय होंगे।विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श को बढ़ावा दिया जाएगा।विद्यार्थियों की सुरक्षा और तनाव कम करने से जुड़े प्रावधान शामिल।

राजस्थान भूजल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2025: भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्राधिकरण का गठन। अध्यक्षता मुख्य सचिव या उच्च अधिकारी करेंगे।अवहेलना पर दंड देने की शक्ति होगी।यह विधेयक पहले भी प्रवर समिति को भेजा गया था, और दूसरी बार उसी के पास विचार हेतु भेजा गया।

भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025:

प्रदेश के 35 औद्योगिक क्षेत्रों को वैध ठहराने का प्रावधान।रीको (RIICO) को मालिकाना हक और भूपरिवर्तन, ट्रांसफर एवं विभाजन की शक्तियां मिलेंगी।सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवैध ठहराए गए आदेशों को वैध करने का प्रयास।

कैबिनेट से आए तीन नए विधेयक:

रिम्स स्थापना विधेयक:राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की स्थापना।एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर यह राज्य का पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और कैंसर संस्थान का एकीकरण।निदेशक की नियुक्ति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन।

राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक, 2025:मत्स्य अपराधों पर जुर्माना राशि में वृद्धि।पहले अपराध पर 25 हजार रुपये और पुनः अपराध पर 50 हजार रुपये तक का प्रावधान।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025:श्रमिकों की कार्य अवधि अधिकतम 9 से बढ़ाकर 10 घंटे,कार्यस्थल पर कुल समय सीमा 10.5 से बढ़ाकर 12 घंटे।तिमाही ओवरटाइम सीमा 144 घंटे। महिलाओं को रात्रिकालीन शिफ्ट (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में कार्य की अनुमति, लेकिन उनकी सहमति आवश्यक।

धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक संशोधित रूप में:पिछले सत्र में पेश किया गया राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को वापस लेकर संशोधित प्रावधानों के साथ फिर से सदन में लाया जाएगा। कैबिनेट ने रविवार को इस पर मंजूरी दे दी।


Previous
Next

Related Posts