जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ओपीडी में दवाइयों और चिकित्सा जांचों की निर्धारित सीमा में शिथिलता देने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान में पेंशनर्स के लिए ओपीडी दवाइयों पर प्रतिवर्ष 50,000 रुपये और चिकित्सा जांचों पर 5,000 रुपये की सीमा निर्धारित है। अब इन सीमाओं में वृद्धि करने के अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA) और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दे दिए गए हैं।
नए प्रावधानों के तहत —
2 लाख रुपये तक की सीमा बढ़ाने के लिए RSHAA के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ अधिकृत होंगे।
2 लाख से 7 लाख रुपये तक की वृद्धि के लिए RSHAA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अधिकृत होंगे।
7 लाख रुपये से अधिक की सीमा वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को अधिकार दिया गया है।
चिकित्सा जांचों के लिए 5,000 रुपये की सीमा बढ़ाने का अधिकार अब सीधे RSHAA के सीईओ को दिया गया है। पहले यह सभी अधिकार वित्त विभाग के पास थे, जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के इस फैसले से पेंशनर्स को अपने मेडिकल खर्चों के लिए सीमा बढ़वाने की प्रक्रिया अब और सरल हो जाएगी। इसके लिए पेंशनर्स को आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।