Friday, 25 July 2025

पूर्व सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन का ₹12.76 लाख का किराया नोटिस, ब्याज सहित भुगतान का अल्टीमेटम


पूर्व सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन का ₹12.76 लाख का किराया नोटिस, ब्याज सहित भुगतान का अल्टीमेटम

चंडीगढ़ से पूर्व सांसद किरण खेर को सेक्टर-7 स्थित सरकारी मकान T-6/23 को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ₹12,76,418 का बकाया किराया चुकाने का नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस 24 जून 2025 को उनकी सेक्टर-8ए स्थित निजी कोठी नंबर 65 पर असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए), रेंट्स की ओर से जारी किया गया था। नोटिस में उन्हें शीघ्र भुगतान का निर्देश देते हुए यह भी चेताया गया है कि तय समय सीमा में भुगतान न करने पर हर वर्ष 12% अतिरिक्त ब्याज की वसूली की जाएगी।

नोटिस के अनुसार, यह राशि किराए के बकाया और जुर्माने से संबंधित है, जिसमें कई मदों पर 100% से लेकर 200% तक पेनल्टी दर लागू की गई है। भुगतान की प्रक्रिया डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से निर्धारित की गई है, जिसमें पहले चंडीगढ़ प्रशासन के कैशियर कार्यालय से बकाया राशि का पूर्ण विवरण लेना आवश्यक बताया गया है।

इस पर अपनी प्रतिक्रिया में किरण खेर ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बकाया किराया राशि या नोटिस की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें केवल अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से हुई, जो कि बेहद चौंकाने वाला अनुभव था। उन्होंने इस आशय की चिट्ठी भी चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दी है।

    Previous
    Next

    Related Posts