केंद्र सरकार ने "यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025" का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नियम वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, लेखा-जोखा, ऑडिट और पारदर्शी प्रबंधन से जुड़े हैं। इसके तहत पूरे देश की वक्फ संपत्तियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस तैयार किया गया है। यह पोर्टल वक्फ रजिस्टर, संपत्ति सूची, खातों की जानकारी, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड के आदेशों जैसी सभी सूचनाएं डिजिटल रूप से संरक्षित करेगा।
इन नियमों के अनुसार, वक्फ संपत्ति के प्रबंधक यानी मुतवल्ली को OTP आधारित लॉगिन प्रणाली के जरिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद वह अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा।
यदि कोई नई वक्फ संपत्ति स्थापित होती है, तो उसके बनने के तीन महीने के भीतर पोर्टल पर फॉर्म-4 के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं, वक्फ बोर्ड को पोर्टल पर फॉर्म-5 में संपत्तियों का अद्यतन रजिस्टर बनाए रखना होगा।
ये नए प्रावधान वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत लागू किए गए हैं और यह नियम 8 अप्रैल 2025 से देशभर में प्रभाव में आ चुके हैं। सरकार का उद्देश्य इस कदम के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारु प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।