



राजस्थान सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन (DPC Regulations) में अहम संशोधन किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग (UDH) द्वारा किए गए नए प्रावधानों के तहत अब शहरों में राजमार्गों (हाईवे) के दोनों ओर औद्योगिक इकाइयों का विकास संभव हो सकेगा। बड़े शहरों में 80 फीट और मध्यम व छोटे शहरों में 60 फीट चौड़ी सड़कों पर यह अनुमति दी गई है।
इस बदलाव के बाद अब हाईवे कंट्रोल डवलपमेंट जोन (Highway Controlled Development Zone) में भी औद्योगिक गतिविधियों की मंजूरी दी जा सकेगी। साथ ही, नगरीय सीमा से बाहर के परिधीय क्षेत्रों में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। इसके लिए बड़े शहरों में 100 फीट और मध्यम व छोटे शहरों में 80 फीट सड़क की शर्त तय की गई है।
पुलिस चौकी, थाना और डेयरी जैसी नागरिक सेवाएं अब 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी परिधीय नियंत्रण क्षेत्र में खोली जा सकेंगी।
इसके अतिरिक्त, एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब औद्योगिक क्षेत्रों में विवाह स्थल (Marriage Garden) और हॉस्टल (Hostel) भी स्थापित किए जा सकेंगे। इससे न केवल औद्योगिक क्षेत्र में सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।
जयपुर, उदयपुर, पाली जैसे बड़े शहरों के लिए यह प्रावधान संबंधित विकास प्राधिकरणों और निकायों को अपने नियमों में शामिल करने होंगे, जबकि अन्य नगर निकाय क्षेत्रों में ये प्रावधान स्वतः लागू माने जाएंगे।
इन सभी बदलावों का उद्देश्य नवीन विकास क्षेत्रों की पहचान करना, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह कदम राजस्थान को व्यावसायिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।