जयपुर, 10 मई। राजस्थान में भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता पर बड़ा फैसला जल्द होने जा रहा है। एसडीएम पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब उनकी विधायकी खत्म होना तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज देर शाम या कल कभी भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार,विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को लेकर राज्य के महाधिवक्ता (AG) और सीनियर अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ले ली है। राय में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत दो साल से अधिक की सजा पाए विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।
गौरतलब है कि कंवरलाल मीणा को राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अफसरों को डराने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। भले ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई हो, लेकिन स्पीकर की संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत उनकी विधायकी समाप्त करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है।
मुख्य बिंदु:
विधायक कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत
AG और वरिष्ठ वकीलों से ली गई कानूनी राय
आज शाम या कल हो सकता है स्पीकर का फैसला