



जयपुर।राजस्थान में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के कुल 69 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। यह पहली बार हुआ है जब इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई गई, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनी।
अब तक इन पदों पर केवल इंटरव्यू के आधार पर राजनीतिक दखल के साथ नियुक्तियां होती थीं, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद मेरिट के आधार पर चयन किया गया है।
कुल 87 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।
लगभग 1500 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी।
परीक्षा में सफल 105 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
अंत में 73 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और इनमें से 69 को नियुक्ति आदेश दे दिए गए।
राज्य उपभोक्ता आयोग में नियुक्त सदस्य:
जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष नियुक्त:
पहले इंटरव्यू आधारित चयन में राजनीतिक दखल के आरोप लगते रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया कि राज्यों को लिखित परीक्षा करवानी होगी।
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की थी, जिसे राजस्थान ने प्रभावी रूप से लागू किया।
उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बना जिसने पूरी तरह से लिखित परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई।
उपभोक्ता मामलों के जानकारों का मानना है कि अब आयोगों में कानून के जानकार, रिटायर्ड जज और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिससे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह पारदर्शी चयन व्यवस्था उपभोक्ता हितों की रक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।