जयपुर।राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और छात्रों की आत्महत्याओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। "राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल, 2025" तैयार किया गया है, जो विधानसभा में बहस के बाद पारित किया जाएगा। इस बिल में कोचिंग सेंटरों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।
बिल के तहत— 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य होगा।
फीस एक साथ नहीं ली जा सकेगी, कम से कम चार किस्तों में भुगतान का विकल्प देना अनिवार्य होगा।
यदि कोई छात्र कोचिंग बीच में छोड़ता है तो 10 दिन के भीतर फीस लौटानी होगी।
हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी बची हुई हॉस्टल फीस लौटानी होगी।
यदि कोई कोचिंग सेंटर— अत्यधिक फीस वसूलता है,छात्रों पर मानसिक दबाव डालता है,या अनुचित व्यवहार करता है,तो उसके खिलाफ 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना नहीं चुकाने पर कोचिंग की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी बिल में शामिल है। इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता अनिवार्य की जाएगी। जिला स्तरीय समिति समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण करेगी।