Saturday, 19 April 2025

RPSC: राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च को


RPSC: राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च को

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा-2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परीक्षा जिले और प्रवेश-पत्र जारी करने की तिथियां

  • 16 मार्च 2025: अभ्यर्थी अपने परीक्षा जिले की जानकारी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे।
  • 20 मार्च 2025: परीक्षा के प्रवेश-पत्र (Admit Card) आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।
  • अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
  • SSO पोर्टल के सिटीजन ऐप्स में ‘Recruitment Portal’ लिंक से भी प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना अनिवार्य

  • परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा।
  • देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है।

पहचान-पत्र अनिवार्य, अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करें

  • मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) अनिवार्य होगा।
  • यदि आधार कार्ड पर फोटो अस्पष्ट या पुराना है, तो अभ्यर्थी मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य फोटो पहचान-पत्र साथ लाएं।
  • प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा।
  • स्पष्ट मूल फोटो पहचान-पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

अनुचित साधनों से बचें, गड़बड़ी की सूचना दें

  • परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  • यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है या किसी प्रकार का प्रलोभन देता है, तो इसकी सूचना जांच एजेंसियों और आयोग कंट्रोल रूम (0145-2635200, 2635212, 2635255) पर दें।
  • अनुचित साधन अपनाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2022) के तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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