राजस्थान हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी अधीनस्थ न्यायालयों (लोअर कोर्ट) का समय ग्रीष्मकालीन अवधि के लिए बदल दिया गया है। 15 अप्रैल से 27 जून तक अदालतें सुबह के समय संचालित होंगी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार (प्रशासन) शैलेन्द्र व्यास ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
नए शेड्यूल के अनुसर, राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर और जोधपुर) में सुनवाई सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी, जबकि लंच ब्रेक सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक रहेगा। हाईकोर्ट का कार्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें लंच ब्रेक सुबह 10:30 से 10:45 बजे तक होगा।
प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (लोअर कोर्ट) का समय भी बदला गया है। इनमें सुनवाई सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा। लोअर कोर्ट में लंच ब्रेक सुबह 10:00 से 10:15 बजे तक होगा। इसके अलावा, पीठासीन अधिकारी (जज) सुबह 7:30 से 8:00 बजे और दोपहर 12:30 से 1:00 बजे तक अपने चैंबर्स में कार्य करेंगे।
गर्मियों के दौरान तेज़ धूप और लू से बचाव के लिए हर साल अदालतों के समय में बदलाव किया जाता है। इस नई व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुए बिना आसानी से संचालित की जा सकेगी।