Tuesday, 22 October 2024

हाईकोर्ट ने 95 एडीजे भर्ती 2024 के विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने पर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा


हाईकोर्ट ने 95 एडीजे भर्ती 2024 के विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने पर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने 2024 की 95 पदों की एडीजे (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज) भर्ती के विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अरविंद कुमार अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को दिया।

अधिवक्ता अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि भर्ती नियमों के अनुसार पहले अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 171 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 156 अंक लाना अनिवार्य था। लेकिन, नए विज्ञापन में इस न्यूनतम अंक सीमा को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के लिए 193.5 और आरक्षित वर्ग के लिए 176 कर दिया गया है। यह शर्त भर्ती नियमों के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती है, जो समानता के अधिकार की रक्षा करता है। याचिका में मांग की गई है कि भर्ती में पूर्व निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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