प्रतापगढ़ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत् मादक पदार्थ तस्करो द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को फ्रीज करने के प्रस्ताव को भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग आदेश को स्थाई करते हुए एप्रुव किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा मालवा व मेवाड़ के जिले मन्दसौर, नीमच, प्रतापगढ़ एवं चितौडगढ़ व मारवाड़ क्षैत्र के जिला बाडमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर आदि मे सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोह के गठजोड़ को जड़ से समाप्त करने के लिये प्रभावी अभियान चलाने हेतु जिले के समस्त थानाधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये एवं मध्यप्रदेश की सीमा से लगे थानों पर थाना स्तर पर विशेष पुलिस टीम गठित कर कार्यवाही करने एवं मादक पदार्थ तस्करों को वित्तीय सहयोग करने एवं शरण देने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है।
अभियुक्त कमलेश शर्मा पर थाना नीमच सीटी मे प्रकरण सख्या 430/2022 धारा 8/21,29 एनडीपीएस एक्ट व एन.सी.बी का प्रकरण सख्या 16/2022 धारा 8/21,25,29 एनडीपीएस एक्ट मे दर्ज हो अभियुक्त कमले शर्मा उक्त प्रकरण मे 14 किलो 560 ग्राम स्मेक की तस्करी मे वाछिंत चल रहा था। जिसे जिला पुलिस द्वारा डिटेन कर एनसीबी को सुपुर्द किया गया। गोरतलब है कि कमले शर्मा जो गुलनवाज का सहयोगी है। गुलनवाज के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई थी व ओमप्रकाश रेदास जो गुलनवाज का सहयोगी है। जिसे जिला पुलिस प्रतापगढ द्वारा डिटेन किया जाकर गुजरात के एनडीपीएस प्रकरण मे गुजरात पुलिस को सुपुर्द किया गया है। एनसीबी कोलकता जोन के प्रकरण संख्या 04/2005 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम ब्राउनशुगर बरामद की गई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। जिला पुलिस द्वारा ऐसे अपराधिक गिरोह के खिलाफ कडी कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।
उक्त कार्यवाही के उपरांत कमलेश शर्मा के द्वारा अर्जित अवैध सम्पति को धारा 68 एफ(1)एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई फ्रीजिंग/सीजिंग की कार्यवाही एसपी अमित कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम मे अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(1) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही मुंशी मोहम्मद थानाधिकारी थाना रठांजना द्वारा की जाकर फ्रीजिंग आदेश तैयार कर 16 अक्टूबर, 2023 को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किये गये। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा 26 अक्टूबर व 03 नवम्बर को सुनवाई की गई। 13 नवम्बर को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा थानाधिकारी रठांजना द्वारा पेश किये गये फ्रींजिग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया।
कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त कमलेश शर्मा की अवैध मादक पदार्थ तस्करी से कमाई गई सम्पति में पत्नि के नाम 10 बीघा कृषि भुमि एंव अपनी माता के नाम की आराजी में निर्मित आवासीय मकान जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 03 करोड रूपये है, जिसे फ्रीज किया गया।
धारा 68 एफ(1) के अतंर्गत ऐसी सम्पति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस सम्पति के छुपाये जाने, स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है उस समस्त सम्पति को इस धारा के अंतर्गत जब्त किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति के उपर मादक पदार्थों की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक सम्पति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई सम्पति को पुलिस द्वारा फ्रीज करने की कार्यवाही की जायेगी।