Monday, 06 July 2026

पंचायत-निकाय चुनाव का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर


पंचायत-निकाय चुनाव का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

ख़बर सुनिए:

0:00
0:00
Audio thumbnail

जयपुर। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करने के आरोप में राज्य चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची का संशोधन 20 जून 2026 तक पूरा किया जाए। इसके साथ ही संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी करने के निर्देश भी दिए गए थे। याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

याचिका में राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा, पंचायती राज आयुक्त डॉ. जोगाराम और स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाएं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि विभिन्न विभागों के बीच हुए पत्राचार से स्पष्ट है कि अधिकारी अभी भी राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाए और चुनावों को किसी भी आधार पर आगे नहीं टाला जाए।

संयम लोढ़ा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट का आदेश सभी संबंधित अधिकारियों पर बाध्यकारी था, लेकिन अधिकारियों ने उदासीनता और गैर-जिम्मेदार रवैये के कारण अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है। याचिका में यह भी बताया गया कि 1 जुलाई को संबंधित अधिकारियों को अवमानना का कानूनी नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले राज्य चुनाव आयोग और सरकार को 15 अप्रैल तक प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार और आयोग ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर चुनाव टालने की अपील की थी। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने समय देते हुए 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

अब अवमानना याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट आगामी दिनों में इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस मामले पर राज्य चुनाव आयोग, सरकार और संबंधित विभागों के रुख पर सभी की नजरें रहेंगी।

Previous
Next

Related Posts