Wednesday, 17 June 2026

पदोन्नति में दो वर्ष की छूट के लिए सेवा नियमों में होंगे संशोधन, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी


पदोन्नति में दो वर्ष की छूट के लिए सेवा नियमों में होंगे संशोधन, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट प्रदान करेगी। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

निर्णय के अनुसार जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में पूर्व में छूट का लाभ ले लिया है, उन्हें इस निर्णय के दायरे से बाहर रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पात्र कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे और विभागीय स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 सहायक शासन सचिव के नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही अराजपत्रित पदों में वृद्धि करते हुए 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नए पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। साथ ही विभागीय कार्मिकों को पदोन्नति और प्रशासनिक कार्यों में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। सरकार के अनुसार यह निर्णय कार्मिक कल्याण, प्रशासनिक दक्षता और कार्य कुशलता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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