



जयपुर। राजस्थान में बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए भर्ती को रद्द रखने का आदेश बरकरार रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
करीब ढाई महीने पहले, 19 जनवरी 2026 को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक, धांधली और गंभीर अनियमितताओं के आधार पर भर्ती को रद्द कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।
एकलपीठ के फैसले के बाद डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर 2025 को अंतरिम राहत देते हुए भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 24 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश भी दिया था। अब डिवीजन बेंच के अंतिम फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि SI भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी।
इस भर्ती में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से उठ रहे थे। कोर्ट के फैसले से जहां पारदर्शिता की दिशा में एक सख्त संदेश गया है, वहीं हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो लंबे समय से इस भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे थे।