



कोटा। फिल्म अभिनेता सलमान खान को पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अब कोटा की जिला उपभोक्ता अदालत में पेश होना पड़ सकता है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उन्हें मिली अंतरिम राहत समाप्त कर दी है और निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक भी हटा दी है।
इस फैसले के बाद अब मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को कोटा जिला उपभोक्ता अदालत में होगी। इससे पहले जिला उपभोक्ता कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर सलमान खान को 20 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्हें अपना शपथ पत्र (एफिडेविट) देने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा गया था।
यह मामला परिवादी एडवोकेट इन्द्रमोहन सिंह हनी की आपत्ति के बाद सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि सलमान खान की ओर से अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से हस्ताक्षरों की जांच कराने की मांग की थी।
अब राज्य आयोग द्वारा रोक हटाए जाने के बाद निचली अदालत का आदेश प्रभावी हो गया है, जिसके तहत सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ सकता है और हस्ताक्षरों की सत्यता की जांच भी संभव है।