



दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980–81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उस समय सोनिया भारतीय नागरिक नहीं थीं, इसलिए उनका नाम वोटर सूची में दर्ज होना कानून के विपरीत था।
याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा है और पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड (TCR – Trial Court Record) तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी, जहां सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा।
यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का दावा गंभीर प्रकृति का है और इसे विस्तार से जांच की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनीं। यह विसंगति चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।