Thursday, 13 November 2025

एसआई भर्ती-2025: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ का आदेश रोका, आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं—सरकार की दलील मानी


एसआई भर्ती-2025: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ का आदेश रोका, आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं—सरकार की दलील मानी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2025 से जुड़े मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार की अपील को प्राथमिक दृष्टि में स्वीकार किया है। सरकार ने तर्क दिया था कि भर्ती में अधिकतम 3 वर्ष की आयु-छूट ही दी जा सकती है और इससे अधिक विस्तार प्रशासनिक-नीतिगत ढांचे के विरुद्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि एकलपीठ ने सरकार को 8 सप्ताह में 3 वर्ष से अधिक आयु-छूट देने पर निर्णय करने को कहा था। सरकार की अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने अपने निर्णय में पेपर-लीक व राजनीतिक दबाव संबंधी टिप्पणियाँ कर दीं, जबकि याचिका का वैधानिक विवाद आयु-छूट तक सीमित था।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि एसआई भर्ती-2021 के बाद गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने आगामी भर्ती में विशेष आयु-छूट की सिफारिश की थी और राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1989 में भी विशेष छूट का प्रावधान है; चूंकि यह भर्ती चार साल बाद आ रही है, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तीन वर्ष की छूट के बाद भी आयु-सीमा से बाहर हो रहे हैं।

वर्तमान में RPSC के 1015 पदों के लिए एसआई भर्ती निकाली गई है और परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 5 अप्रैल 2026 है। खंडपीठ की रोक से फिलहाल 3 वर्ष से अधिक छूट की उम्मीदें ठंडी पड़ती दिख रही हैं, जब तक कि अंतिम सुनवाई में नीति-निर्णय या विधिक व्याख्या से अलग स्थिति न उभरे।

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