Tuesday, 16 September 2025

राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन, भर्ती प्रक्रिया में नए प्रावधान लागू


राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन, भर्ती प्रक्रिया में नए प्रावधान लागू

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कॉलेज शिक्षा सेवा (Rajasthan Educational Service - Collegiate Branch) नियम, 1986 में संशोधन करते हुए "राजस्थान सेवा (कॉलेजिएट शाखा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025" अधिसूचित किए हैं। यह संशोधन राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है और इसके तहत भर्ती परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

नोटिफिकेशन के अनुसार, अब नियम 19A और 20 को प्रतिस्थापित किया गया है। नए प्रावधान के तहत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा किया जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम (Scheme and Syllabus) शेड्यूल-II में निर्दिष्ट अनुसार लागू होगा।

भर्ती प्रक्रिया में नया बदलाव
नियम 20 के तहत आयोग अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची (Merit List) तैयार करेगा। इसमें केवल वही उम्मीदवार शामिल होंगे, जिन्होंने प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक और समग्र रूप से 40% अंक हासिल किए होंगे।

SC/ST उम्मीदवारों के लिए छूट: न्यूनतम अंकों की सीमा में 5% की छूट दी जाएगी।

आयोग 100% तक रिक्तियों की एक रिज़र्व लिस्ट भी तैयार कर सकेगा। यह रिज़र्व लिस्ट एक वर्ष तक वैध रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को भेजी जाएगी।

इंटरव्यू का प्रावधान
शेड्यूल-II में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि केवल वही उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जो आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में तय किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे।

इस अधिसूचना से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, मेरिट-आधारित और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया में स्पष्टता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।

Previous
Next

Related Posts