जयपुर। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेता हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जयपुर के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास (B7) और ज्योतिनगर के विधायक फ्लैट खाली करने के नोटिस पर रोक लगा दी है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस समीर जैन की बेंच ने सुनाया।
हाईकोर्ट ने न सिर्फ नोटिस पर स्टे लगाया बल्कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव और संपदा अधिकारी से जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि प्रदेश में कितने विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री सरकारी आवास और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मामला सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और नियम पालन से सीधे तौर पर जुड़ा है।
बेनीवाल ने इन नोटिसों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में कहा गया कि संपदा विभाग ने बिना नियमों का पालन किए जल्दबाजी में कार्रवाई की है। उन्होंने नोटिस को अनुचित और अपमानजनक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी।
इस विवाद के बीच, सरकार ने पूर्व विधायकों पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल की पेंशन रोक दी है। नारायण बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल के भाई हैं। उन पर भी नियम तोड़कर सुविधाओं का लाभ लेने का आरोप है। हालांकि, हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, इसलिए उन्हें मिलने वाले वेतन और सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है।