ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने पहले ही महेश जोशी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में बेल एप्लिकेशन दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने अदालत में कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) में दर्ज मूल केस में महेश जोशी का नाम शामिल नहीं था।जोशी को एक साल पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन बाद में अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।इसलिए इस गिरफ्तारी को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।
महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज होने से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में जलदाय विभाग से जुड़े रहे हैं और JJM प्रोजेक्ट की कई फाइलों पर उनके हस्ताक्षर भी चर्चा में रहे। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।