Tuesday, 26 August 2025

900 करोड़ के JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की


900 करोड़ के JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जोशी को जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 24 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने सुनाया।

जल जीवन मिशन घोटाले का मामला: यह मामला 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि इस परियोजना में ठेकों और सप्लाई से जुड़ी अनियमितताओं के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।

ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने पहले ही महेश जोशी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में बेल एप्लिकेशन दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने अदालत में कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) में दर्ज मूल केस में महेश जोशी का नाम शामिल नहीं था।जोशी को एक साल पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन बाद में अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।इसलिए इस गिरफ्तारी को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।

महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज होने से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में जलदाय विभाग से जुड़े रहे हैं और JJM प्रोजेक्ट की कई फाइलों पर उनके हस्ताक्षर भी चर्चा में रहे। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

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