Monday, 25 August 2025

हाईकोर्ट की सख्ती: आदेश की अवहेलना पर अलवर जिले के राजगढ़ थानाधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी


हाईकोर्ट की सख्ती: आदेश की अवहेलना पर अलवर जिले के राजगढ़ थानाधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर अलवर जिले के राजगढ़ थानाधिकारी (एसएचओ) को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आदेश की अनुपालना न करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सीधे अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा।

एसएचओ ने मांगी माफी, एक दिन की मोहलत: सोमवार को कोर्ट में पेश हुए एसएचओ से जज ने पूछा कि 12 अगस्त को दिए आदेश की पालना में आरोपी के फोन की कॉल डिटेल (CDR) क्यों प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर एसएचओ ने कहा कि वे रिकॉर्ड साथ नहीं लाए हैं। अदालत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि –
"क्या आप आरोपी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं?"

एसएचओ ने बाद में अदालत से माफी मांगते हुए आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें एक दिन का समय और मंगलवार तक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

दुष्कर्म और धमकी का आरोप: पीड़िता के अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था और जब उसकी शादी तय हुई तो आरोपी ने उसके मंगेतर को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के कारण मंगेतर ने शादी से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। बाद में पीड़िता की जल्दबाजी में अन्य युवक से शादी कराई गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसएचओ, जो मामले में जांच अधिकारी भी हैं, जानबूझकर आरोपी को बचाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे।

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