Monday, 25 August 2025

हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाई, सरकार को मिली राहत


हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाई, सरकार को मिली राहत

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर चल रही कानूनी जद्दोजहद में बड़ा मोड़ आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को एकलपीठ के 18 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने और प्रशासकों को हटाने के निर्देश दिए गए थे।

राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार की ओर से दलील दी कि पंचायत चुनावों और परिसीमन से जुड़े मामलों पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में समान विषय पर एकलपीठ का हस्तक्षेप विधिसम्मत नहीं है।

सरकार ने दलील दी कि कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को पंचायतों का दैनिक कामकाज चलाने के लिए अस्थाई तौर पर प्रशासक नियुक्त किया गया था। बाद में कुछ शिकायतें मिलने पर प्रशासकों को हटाया भी गया। अपील में कहा गया कि इन प्रशासकों को कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, क्योंकि नए चुनाव के बाद उन्हें पद से वैसे भी हटना ही था।

एकलपीठ के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने जल्द पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। वहीं, सरकार "वन स्टेट वन इलेक्शन" की नीति के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने पर जोर दे रही है। इसको लेकर सरकार और आयोग के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार का कहना है कि नए जिलों के गठन और वार्डों के पुनर्गठन व परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कराना संभव है।

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