Friday, 22 August 2025

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, खतरनाक कुत्ते रहेंगे शेल्टर होम में, राज्यों को भी नोटिस


सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, खतरनाक कुत्ते रहेंगे शेल्टर होम में, राज्यों को भी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आज अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी नसबंदी (स्टरलाइजेशन) के बाद उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। हालांकि, बीमार और खतरनाक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।

पूरे देश में लागू होगा नियम

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि वे इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही राज्यों के हाईकोर्ट में लंबित ऐसे मामलों की जानकारी मांगी गई है ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सके।

11 अगस्त के आदेश पर रोक

इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आज उस आदेश पर रोक लगा दी।

कुत्तों को खाना खिलाने पर नया नियम

कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा। हर नगर निगम क्षेत्र में इसके लिए एक निर्धारित स्थान बनाया जाएगा। केवल वहीं कुत्तों को भोजन दिया जा सकेगा। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि शेल्टर होम में रखे जाने के बजाय कुत्तों को स्टरलाइज कर उनके मूल स्थान पर रिलोकेट किया जाए। डॉग लवर्स इस फैसले से खुश हैं क्योंकि लंबे समय से वे कुत्तों को शेल्टर होम में कैद किए जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।

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