सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने बुधवार को दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। यह टिप्पणी उन्होंने कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) नामक NGO की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
NGO की सचिव ननीता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया। CJI ने मामले को शीघ्र सुनने की बात कही, जिस पर याचिकाकर्ता ने 2024 में जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में कहा गया था कि कुत्तों की बेहिसाब हत्या नहीं की जा सकती।
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।