द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती–2022 के पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अब अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में उदयपुर जिले के सुखेर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर राज्यपाल की ओर से अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसे जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र की ईडी-सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 में पेश किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले कटारा के खिलाफ इसी भर्ती से जुड़े एक अन्य केस—बेकरिया थाना (उदयपुर) में दर्ज मामले में भी अभियोजन स्वीकृति पहले ही कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बाबूलाल कटारा को 27 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 24 दिसंबर 2022 को सुखेर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक होटल से प्रिंटर, सॉल्वड पेपर और अन्य सामग्री बरामद की थी, जो पेपर लीक से जुड़े थे।
इस मामले में एसओजी के विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने अभियोजन स्वीकृति कोर्ट में प्रस्तुत की और अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी को गवाह बनाने हेतु भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है।