जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर का ब्राजील दौरा विवादों में घिर गया है। वे हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करने गई थीं, लेकिन उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार से पूर्वानुमति नहीं ली। UDH राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अब जांच के आदेश दिए हैं।
इस मामले को नगर निगम ग्रेटर के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी, मंत्री या लोकसेवक को विदेश यात्रा से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर यह यात्रा दूसरे देश की संस्था या सरकार के खर्चे पर होती है, तो विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत भी अनुमति जरूरी होती है।
राजीव चौधरी ने आरोप लगाया कि यह पहला मौका नहीं है जब मेयर बिना अनुमोदन के विदेश यात्रा पर गई हैं। इससे पहले भी वे रूस में एक कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि वर्ष 2017-18 में तत्कालीन मेयर अशोक लाहोटी को इसी तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने के लिए राज्य सरकार से बाकायदा अनुमति लेनी पड़ी थी।
अब यह मामला प्रशासनिक नियमों और पारदर्शिता की अवहेलना के तौर पर देखा जा रहा है और संभावना है कि राज्य सरकार इस पर औपचारिक जांच या व्याख्यान की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।