Saturday, 10 May 2025

हाईकोर्ट ने ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर जताई चिंता, DGP से 7 जुलाई तक मांगा जवाब


हाईकोर्ट ने ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर जताई चिंता, DGP से 7 जुलाई तक मांगा जवाब

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की बढ़ती बिक्री और युवाओं के स्वास्थ्य पर उसके गंभीर असर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) को 7 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने कहा कि ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर विशेष नियंत्रण जरूरी है ताकि युवाओं का स्वास्थ्य प्रभावित न हो।

पीठ ने पिछली सुनवाई में पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी से शपथ पत्र मांगा था, लेकिन उनकी जगह पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी का हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह निर्देशों की अवहेलना है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

DGP को व्यक्तिगत या वर्चुअल पेशी के निर्देश:कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई पर प्रभावी जवाब नहीं आया तो DGP को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना पड़ेगा।

राज्य सरकार के जवाब में बताया गया कि:अब तक 8 वेबसाइटों को ब्लॉक किया है। 4 वेबसाइटों को अनब्लॉक भी किया गया है।कोर्ट ने इन आंकड़ों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि ई-सिगरेट की बिक्री पर और सख्ती की आवश्यकता है।

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