नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारजनों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर देशभर में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम (Cashless Treatment Scheme) लागू करने की घोषणा की।
इस योजना के तहत अब यदि किसी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में मोटर वाहन की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो उसे इलाज के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। केंद्र सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस तरीके से किया जाएगा, चाहे वह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो या राज्य की किसी सड़क पर।
योजना देशभर में लागू होगी।इलाज सरकारी और अधिकृत निजी अस्पतालों में संभव होगा।पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक इलाज के लिए जेब से पैसा नहीं देना होगा।इसका खर्च बीमा कंपनी या संबंधित योजना वहन करेगी।योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद 'गोल्डन आवर' में त्वरित उपचार सुनिश्चित करना है।
केंद्र सरकार का कहना है कि सड़क हादसे के बाद पहला घंटा यानी गोल्डन ऑवर बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में समय पर इलाज मिलने से कई जानें बचाई जा सकती हैं। नई कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का उद्देश्य यही है कि पीड़ित इलाज के अभाव में दम न तोड़े।
पुलिस या राहगीर की मदद से 108 या संबंधित आपातकालीन सेवा को सूचना दें।पीड़ित को नजदीकी पंजीकृत अस्पताल में ले जाया जाएगा।अस्पताल और बीमा एजेंसी के बीच सीधा भुगतान होगा।
यह योजना जल्द ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। विस्तृत गाइडलाइन राज्यों को भेजी जा रही है।